इंदौर न्यूज़ (Indore News)

विशेष परिस्थिति में कोर्ट के आदेश पर उपयोग में लिए जा सकते हैं जब्त रेमडेसिविर इंजेक्शन

 

इंदौर।  ब्लेक में बेचे जाने वाले रेमडेसिविर ( (Remedisvir) पुलिस ने जब्त किए, जिन्हें विशेष परिस्थितियों में कोर्ट के आदेश पर जब्त इंजेक्शनों का उपयोग मरीजों के लिए किया जा सकता है।
क्राइम ब्रांच ने अब तक की कार्रवाई में चार सौ के लगभग रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remedisvir Injection) जब्त किए हैं। इस संबंध में एसपी अरविंद तिवारी से चर्चा करने पर उनका कहना है कि महामारी का दौर चल रहा है और यदि मरीजों की जान बचाने के लिए इंजेक्शन (Injection) नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कोर्ट से अनुमति लेकर इसका उपयोग किया जा सकता है। पुलिस अपनी ओर से पहल नहीं कर सकती, लेकिन डीएम कोर्ट से अनुरोध करें तो यह संभव हो सकता है। हालांकि केस में जब्त सामान, जो खराब हो सकता है, उसे भी पुलिस सुपुर्दगीनामे पर सौंप देती है और फैसला आने पर उतनी राशि जमा करवा लेती है। इस प्रकरण में भी पुलिस सैंपल के तौर तो कुछ इंजेक्शन (Injection) रखकर उसकी कंपनी से जांच करवा सकती है, ताकि उसको उपयोग में लिया जा सके।


हर केस मजबूत
एसपी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस बनाए गए हैं। आरोपियों को बताना होगा कि इंजेक्शन (Injection) कहां से आया। इसके अलावा रासुका के मामले में भी उनका कहना है कि आरोपियों की रासुका भी निरस्त नहीं होगी, क्योंकि महामारी के कारण पूरे देश में लोग मर रहे हैं, जिसके लिए कालाबाजारी करने वाले दोषी हैं। इसलिए रासुका भी प्रभावी रहेगी।

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