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कार में बैठे शख्श ने नहीं पहना था मास्क लगा 500 का जुर्माना, मांग लिया 10 लाख का हर्जाना


नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना जरूरी है। मास्क न पहनने पर लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ताजा मामला दिल्ली से है जहां एक शख्स बिना मास्क कार में अकेले सफर कर रहा था। मास्क न पहना देख पुलिस ने उसे रोका और 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। शख्स ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की और न सिर्फ जुर्माने की रकम वापस मांगी, बल्कि मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये की भी मांग की है।
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के सौरभ शर्मा पेशे से वकील हैं। वह 9 सितंबर को अपनी कार में अकेले जा रहे थे। मास्क नहीं पहना था। ऐसे में गीता कलोनी के पास पुलिस ने उन्हें रोका और 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। उन्होंने कहा भी कि कार में अकेले सफर करते हुए मास्क पहनना जरूरी नहीं है। लेकिन पुलिसवालों ने उनकी नहीं सुनी और जुर्माना ले लिया।

नतीजतन, सौरभ ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और ना सिर्फ जुर्माने की राशि के साथ सरकारी अधिकारियों से ‘सार्वजनिक रूप से मानसिक प्रताड़ना’ के लिए हर्जाने के तौर पर दस लाख रुपये की मांग की। उन्होंने याचिका में लिखा, ‘कार उनका एक निजी क्षेत्र है और इसलिए अकेले यात्रा करते समय मास्क पहनने की जरूरत की तुलना सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने से नहीं की जा सकती।’

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