इंदौर न्यूज़ (Indore News)

18 माह में फ्लायओवर नहीं बना तो फिर लेना पड़ेगी हाईकोर्ट से मंजूरी

मामला भंवरकुआ चौराहा पर निर्माण के चलते ट्रैफिक डायवर्शन का, 700 मीटर की बीआरटीएस बस लेन में चलेगा सामान्य यातायात भी

इंदौर। भंवरकुआ चौराहा (Bhanwarkua Chauraha) पर प्राधिकरण द्वारा फ्लायओवर (flyover) का निर्माण करवाया जाना है, जिसके चलते कल हाईकोर्ट ने 18 माह के लिए ट्रैफिक डायवर्शन की अनुमति दे दी, जिसके चलते कल रात से ही प्राधिकरण ने बीआरटीएस कॉरिडोर (BRTS Corridor) में 700 मीटर के हिस्से में जालियां निकालकर डायवर्शन की तैयारियां शुरू कर दी है।


प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा के मुताबिक भंवरकुआ चौराहा व्यस्ततम् चौराहा है, जहां डेढ़ लाख से अधिक वाहन रोजाना निकलते हैं। अभी भंवरकुआ चौराहा पर फ्लायओवर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 47.27 करोड़ रुपए हैं, जिसके चलते बीआरटीएस के दोनों तरफ का यातायात बंद करना पड़ेगा और बस लेन में से यातायात को चलाने के लिए माननीय हाईकोर्ट से अनुमति मांगी गई थी, जो कल प्राप्त हो गई। प्राधिकरण सीईओ आरपी अहिरवार खुद हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने ट्रैफिक डायवर्शन सहित पूरी प्लानिंग से हाईकोर्ट को अवगत कराया। लिहाजा जनहित में हाईकोर्ट ने भी पूरे प्रोजेक्ट को देखने के बाद 18 माह के लिए 700 मीटर की बीआरटीएस लेन में अन्य यातायात को चलाने की अनुमति दे दी। 18 माह में फ्लायओवर नहीं बना तो प्राधिकरण को फिर समय बढ़ाने की अनुमति लेना पड़ेगी।

 

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