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मां-बाप की सहमति से 18 साल में ही हो बेटी की शादी – खाप पंचायत

चंडीगढ़। देश भर में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के केंद्र सरकार के फैसले से पूरे देश मे से कई तरह कि प्रतिक्रिया सामने या रही है। एसे में हरियाणा के सर्व खाप पंचायत (Haryana Khaps on Marriage Bill) ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अदालत में विवाह के लिए लड़कियों की आयु 21 साल होनी चाहिए, लेकिन माता-पिता की सहमति से 18 साल की उम्र में भी शादी मान्य हो। यह खाप महापंचायत का आयोजन हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन के लिए किया गया था। जिसमे प्रदेश भर से खाप पंचायतों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में दो मुद्दों पर चर्चा की गयी, जिसमें एक गांव एवं गोत्र में विवाह को निषेध करना और लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष किये जाने संबधी विधेयक शामिल है।


छह घंटे तक चली इस महापंचायत (Mahapanchayat) में प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि एक गांव और एक गोत्र में शादी पर कानूनी रोक लगाई जाए। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले से खाप पंचायतों को दिक्कत नहीं है, मगर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अगर अभिभावक अपनी बेटी की शादी जरूरी होने पर 18 साल की उम्र में करना चाहें तो इसके लिए उन्हें अनुमति होनी चाहिए।

और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों से शादी की उम्र के निर्धारण के लिये उनकी राय जानी जाएगी और उनकी जो राय होगी उसे महत्व दिया जाए।

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