विदेश

सिंगापुर में योगा सीखाने के नाम पर की महिलाओं से छेड़छाड़, भारतीय पर केस दर्ज

सिंगापुर। सिंगापुर (Singapore) में एक भारतीय को बेंत मारने की सजा सुनाई जा सकती है, क्योंकि उस पर महिलाओं को गलत ढंग से छूने का आरोप (Accused of touching women inappropriately) है. पांच महिलाओं ने अपनी शिकायत (Five women complained) में कहा है कि आरोपी ने योग (Yoga) सिखाते समय उनसे छेड़खानी(flirting) की. यह वारदात जून 2019 और जुलाई 2020 के बीच एक योग स्टूडियो में हुई. पीड़ित महिलाओं की उम्र 24 से 29 वर्ष के बीच है. आरोपी शख्स की पहचान उजागर नहीं की गई है.
पुलिस (Police) ने बताया कि आरोपी भारतीय ने कथित तौर पर योग (Yoga) सिखाते समय पीड़िताओं के साथ बदसलूकी की. वहीं, शख्स ने जिला अदालत को बताया कि सिंगापुर का एक दोस्त उसकी जमानत देगा और एक वकील के जरिए वह मुकदमा दायर करेगा. आरोपी वीडियो लिंक जरिए अदालत में पेश हुआ और उसे 15,000 सिंगापुर डॉलर पर जमानत दी गई. मामले की सुनवाई फिलहाल 14 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है.



ऐसा है Singapore का कानून
सिंगापुर में छेड़छाड़ के लिए दो साल तक की जेल, जुर्माना, बेंत से मारना या कोई दो दंड देने का प्रावधान है. इससे पहले अमेरिका में एक भारतवंशी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. भारतीय मूल के इस शख्स ने 2019 में पत्नी और अपने तीन बच्चों की हत्या कर दी थी. आईटी पेशेवर शंकर नगाप्पा हांगुड ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा था कि उसने यह कदम आर्थिक तंगी की वजह से उठाया था.

सजा पर नहीं की थी टिप्पणी
सजा सुनाए जाने के दौरान हांगुड ने कोई टिप्पणी नहीं की. पुलिस ने बताया था कि पत्नी और बेटियों की हत्या उसने तीन दिनों के दौरान की थी. मृतकों की पहचान हांगुड की 46 वर्षीय पत्नी ज्योति शंकर, 20 साल के बेटे वरूम शंकर, 13 साल के निश्चल हांगुड और 16 साल की बेटी गौर हांगुड के रूप में हुई थी. चारों लोगों का शव पुलिस को अलग-अलग जगहों पर मिला था.

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