बड़ी खबर व्‍यापार

देश में 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, इन बातों का रखना होगा ध्यान

नई दिल्‍ली । एक अक्तूबर 2021 यानी कल से भारत में रुपये- पैसे से जुड़े 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक ओर जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।

इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा। इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है । नए नियमों के लागू होते ही आपके वित्तीय, बैंकिंग और शेयर बाजार से जुड़े काम के तरीके भी बदल जाएंगे। इन बदलावों में रसोई गैस सिलिंडर के दाम, पेंशन जारी रखने का नियम, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, एटीएम, दिल्ली में निजी शराब दुकानें, कुछ बैंकों की चेकबुक, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नया नियम, आदि शामिल हैं। आइए इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

चेकबुक बंद : तीन बैंकों के ग्राहकों पर असर
कल से तीन बैंकों- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR) और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (IFSC) अमान्य हो जाएंगे। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। यह 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है।


ऑटो डेबिट : ग्राहकों की मंजूरी जरूरी
1 अक्तूबर, 2021 से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो रहा है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 से रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे। मंजूरी के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को 24 घंटे पहले ग्राहकों के पास ऑटो डेबिट का मैसेज भेजना होगा। ऑटो डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बदलेंगे गैस सिलिंडर के दाम
तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। दिल्ली में इस साल एलपीजी सिलिंडर एक जनवरी को 694 रुपया का था। लेकिन अब यह बढ़कर 884.50 रुपये का हो गया है। यानी इस साल अब तक इसमें 190.50 रुपये की तेजी आई है। मौजूदा समय में कोलकाता में इसका दाम 911 रुपये, मुंबई में 884.5 रुपये और चेन्नई में 900.5 रुपये है। गैस सिलिंडर की कीमत हर महीने बदलती है। इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं।

पेंशन : जमा करने होंगे जीवन प्रमाण पत्र
एक अक्तूबर से 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर, 2021 तक का समय दिया गया है। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगी के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है।

बदल रहे हैं पोस्टल ऑफिस एटीएम के नियम
पोस्टल ऑफिस ने एटीएम कार्ड पर कई तरह के शुल्क लगाए हैं, जो कल से लागू होंगे। एक महीने में एटीएम पर कितने वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन किए जा सकते हैं, इसमें भी बदलाव किया गया है। 1 अक्तूबर, 2021 से एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये होगा। इसपर जीएसटी भी लगेगा। यह शुल्क 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगा। साथ ही इंडिया पोस्ट अब अपने डेबिट कार्ड ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस अलर्ट के लिए भी शुल्क वसूलेगा। एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए सालाना जीएसटी सहित 12 रुपये चार्ज लिया जाएगा।

वहीं एटीएम कार्ड खो जाने पर दूसरा डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए 300 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसी तरह एटीएम पिन गुम हो जाता है, तो डुप्लीकेट पिन प्राप्त करने पर 50 रुपये और जीएसटी शुल्क लिया जाएगा। यदि बचत खाते में राशि की कमी के कारण एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन में गिरावट आती है, तो ग्राहक को 20 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा।

इतना ही नहीं, डाक विभाग ने एटीएम पर किए जा सकने वाले मुफ्त वित्तीय लेनदेन की संख्या को भी सीमित कर दिया है। इंडिया पोस्ट पांच मुफ्त लेनदेन के बाद प्रति लेनदेन 10 रुपये और जीएसटी वसूलेगा। वहीं अन्य एटीएम पर मेट्रो शहरों में तीन मुफ्त या गैर-मेट्रो शहरों में पांच मुफ्त लेनदेन के बाद 20 रुपये के साथ जीएसटी शुल्क लगेगा।

दिल्ली : निजी शराब दुकानें नहीं खुलेंगी
दिल्ली में 1 अक्तूबर से लेकर 16 नवंबर, 2021 तक निजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। नया नियम केंद्रशासित प्रदेशों की एक्साइज नीति के तहत लागू होने जा रहा है। इस अवधि में सिर्फ सरकारी शराब की दुकानें ही खुली रहेंगी। 17 नवंबर, 2021 से निजी शराब की दुकानें फिर खुलने लगेंगी।

अपना ATM बंद करेगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक कल से अपनी एटीएम सेवाएं बंद कर देगा। बैंक ने ग्राहकों को अन्य बैंकों के एटीएम में अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने का विकल्प दिया है। इस संदर्भ में बैंक ने कहा कि ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से सूर्योदय बैंक का एटीएम एक अक्तूबर से काम नहीं करेगा। मालूम हो कि 30 जून तक सूर्योदय एसएफबी के पास कुल 555 बैंकिंग आउटलेट थे, जिनमें से 97 लायबिलिटी फोकस आउटलेट थे और कुल कर्मचारी संख्या 30 जून तक 5,072 थी। अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन जनरेशन, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इन्क्वारी आदि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए उपलब्ध होंगी।

डीमैट, ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए नियम
डीमैट, ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त दिया है। अगर इस तारीख तक कोई अपने डीमैट या ट्रेडिंग खाते में केवाईसी डिटेल्स को अपडेट नहीं करता है, तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यानी खाताधारक शेयर बाजार में लेनदेन नहीं कर पाएगा। ऐसे में अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो ये शेयर आपके खाते में तब तक ट्रांसफर नहीं होंगे, जब तक आप केवाईसी डिटेल्स का अपडेशन और वेरिफिकेशन नहीं कर लेते। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी। अगर कोई निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है, तो उसे ‘डेक्लेरेशन फॉर्म’ भरकर बताना होगा।

फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए लागू होगा नया नियम
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए अगले महीने से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI के आदेश के अनुसार, ‘लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और दो अक्तूबर, 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।’ अगर FSSAI नंबर का उल्लेख नहीं किया गया, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा।

वेतन का 10 फीसदी निवेश जरूरी
एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड की इकाई में अपने ग्रॉस वेतन का 10 फीसदी हिस्सा निवेश करना होगा। भारतीय विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड (सेबी) का इस संबंध में नया नियम 1 अक्तूबर, 2021 से लागू हो रहा है। अक्तूबर, 2023 से निवेश की मात्रा को 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया जाएगा।

Share:

Next Post

करोड़ों खर्च कर बनाये गये Cycle Track देखरेख के अभाव में बेकार

Thu Sep 30 , 2021
अतिक्रमणकारियों का कब्जा, ननि व स्मार्ट सिटी के बीच समन्वय नहीं जबलपुर। स्मार्ट सिटी के चयन हो जाने के बाद लंबे अरसे से शहरवासियों को उम्मीद थी कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद शहर की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी लेकिन अब स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों से भी अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार की बू […]