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जयाप्रदा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, HC ने खारिज की गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका

नई दिल्ली: गुजरे जमाने की फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व लोकसभा सांसद जयाप्रदा (Jayaprada) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है. जयाप्रदा की ओर से हाईकोर्ट में गैर जमानती वारंट (NBW) रद्द करने की याचिका लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. जयाप्रदा पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन (election code of conduct violation) के मामले में लगातार गैरहाजिर रहने और भड़काऊ भाषण देने (being absent and giving inflammatory speeches) का मामला चल रहा है. ट्रायल कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

ट्रायल कोर्ट ने जया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था और वह इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थीं, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई के दौरान जया प्रदा के वकीलों ने कहा कि वे कुछ नए फैक्ट्स और नए दस्तावेजों के साथ नई अर्जी दाखिल करना चाहते हैं.

इससे पहले पिछले मंगलवार को स्थानीय एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में लगातार गैरहाजिर होने के आरोप में आखिरकार ‘फरार’ घोषित कर दिया और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर अगले महीने छह मार्च तक कोर्ट में पेश करने का आदेश सुनाया था. 5 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की उम्मीदवार बनने वालीं जयप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दो मामले रामपुर में दर्ज कराए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में हुई थी.


इस मामले में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि जयाप्रदा के खिलाफ साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दो मामले कैमरी और स्वार थानों में दर्ज किए गए थे. उन्होंने यह भी बताया कि इन मामलों में स्पेशल एमपी- एमएलए कोर्ट ने कई बार समन जारी किया लेकिन पूर्व सांसद हाजिर नहीं हुईं. अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अलग-अलग तारीखों पर उनके खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे लेकिन पुलिस उन्हें एक बार भी हाजिर नहीं कर सकी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि जयाप्रदा खुद को बचा रही हैं और उनके सभी ज्ञात मोबाइल नंबर भी बंद चल रहे हैं.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तिवारी ने बताया कि इस पर स्पेशल कोर्ट के जज शोभित बंसल ने कड़ा रुख अपनाते हुए जयप्रदा को फरार घोषित कर दिया. साथ ही कोर्ट ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक को यह आदेश भी सुनाया कि वह किसी पुलिस क्षेत्राधिकारी की अगुवाई में एक टीम तैयार करें और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा को गिरफ्तार कर सुनवाई की अगली तारीख छह मार्च को कोर्ट में हाजिर करें.

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