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रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में 1354 करोड़ रुपये के मध्यस्थता अवॉर्ड को बरकररार रखा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने


कलकत्ता । कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में (In favor of Reliance Infrastructure Limited) 1354 करोड़ रुपये (Rs. 1354 Crore) के मध्यस्थता अवॉर्ड (Arbitration Award) को बरकरार रखा है (Has Retained) । रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने रघुनाथपुर थर्मल पावर के संबंध में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) के प्रोजेक्ट के खिलाफ एक विवाद में 21 दिसंबर 2019 को मध्यस्थता अवॉर्ड जीता था।


अवॉर्ड का आकार 1250 करोड़ रुपये था, इसमें डीवीसी को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा 896 करोड़ रुपये का भुगतान करने और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 354 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी वापस करने का निर्देश दिया गया था। डीवीसी ने इस फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

स्टॉक एक्सचेंजों को एक नियामक फाइलिंग में, कंपनी ने कहा है, “उच्च न्यायालय ने, कुछ वस्तुओं को छोड़कर, अब तक के ब्याज और 354 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी सहित 1354 करोड़ रुपये के अवॉर्ड को बरकरार रखा है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्देश पर डीवीसी द्वारा कंपनी को लौटाया गया।”

कंपनी ने कहा कि वह फैसले की विस्तृत समीक्षा करने की प्रक्रिया में है और फैसले को लागू करने के लिए कानूनी सलाह के अनुसार आगे कदम उठाएगी। कंपनी फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी कार्यवाही भी शुरू करेगी, जिस हद तक यह अवॉर्ड में हस्तक्षेप करेगा।

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