भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

प्रत्याशी को मतदान से 48 घंटे पूर्व कराना होगी आपराधिक प्रकरण की घोषणा

भोपाल। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक उपचुनाव लडऩे वाले हर प्रत्याशी को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोष सिद्ध प्रकरण के संबंध में सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि हर प्रत्याशी आयोग द्वारा दिए गए प्रारूप अनुसार अपने अपराध के पूरे विवरण का भरेगा। यदि अभ्यर्थी किसी राजनीतिक दल द्वारा टिकट दिए जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनीतिक दल को सूचना भी देना अनिवार्य होगी। संबंधित राजनीतिक दल प्रत्याशी द्वारा दिए गए स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाइट में दिखाए जाने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही प्रत्याशी एवं संबंधित राजनीतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे। यह घोषणा पत्र प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित व प्रकाशित कराना होगा। प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के बाद कम से कम तीन बार प्रकाशन स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टीवी चैनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। इसका प्रकाशन प्रचार अवधि समाप्त होने के पूर्व अर्थात मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा।

तीन फार्मेट में करनी होगी घोषणा
इस संबंध में आयोग द्वारा फार्मेट सी-1 में अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी, जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में प्रकाशित करवाया जाएगा। फार्मेट सी-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनीतिक दल को स्वयं के अपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिए जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनीतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाइट पर किया जाएगा। फार्मेट सी-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित में संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म 26 में अपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की है, उन्हें लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि अपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार किया जाए।

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