इंदौर न्यूज़ (Indore News)

सीलिंग छूट प्राप्त 18 अवैध कॉलोनियों की निगम ने मांगी एनओसी

  • गृह निर्माण संस्थाओं की कॉलोनियों के लिए प्रशासन ने हफ्तेभर में दावे-आपत्तियां भी बुलवाईं, बड़े भूखंडों की कॉलोनियों पर अभी निर्णय अटका

इंदौर (Indore)। सीलिंग छूट यानी धारा 20 के तहत जो जमीेनें गृह निर्माण संस्थाओं के पास है उसको लेकर तत्कालीन कलेक्टर महत्वपूर्ण आदेश पारित कर गए, ताकि भविष्य में भूमाफिया इन जमीनों की अफरा-तफरी ना कर सकें। अभी नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते नजूल, नाले, सरकारी जमीनों, प्राधिकरण की योजनाओं में शामिल जमीनों के साथ ही सीलिंग छूट प्राप्त जमीनों के संबंध में भी एनओसी प्रशासन से मांगी है। अभी ऐसी 18 चिन्हित अवैध कॉलोनियों को एनओसी देने की प्रक्रिया प्रशासन ने भी शुरू की है और ये सभी कालोनियां गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनों पर ही काबिज है। लिहाजा हफ्तेभर में दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई है।

पहली खेप में निगम ने 100 कालोनियों को और उसके बाद 30 अन्य तथा 16 दूसरी कालोनियों की सूची भी नियमितिकरण के लिए जारी की है। वहीं खसरे की जमीनों पर बड़े-बड़े भूखंडों की जो अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें स्वयं के आवास की अनुमतियां ले रखी है और पिछले डेढ़ साल से ये अनुमतियां भी निगम ने ही बंद करवा दी थी। अभी पिछले दिनों शासन से मिले मार्गदर्शन के बाद इन बड़ी अमीरों की कालोनियों को भी 165 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट विकास और नर्मदा शुल्क लेकर वैध किया जाना है। हालांकि इस संबंध में अभी निगमायुक्त ने कालोनी सेल को निर्देश नहीं दिए हैं।


दूसरी तरफ सीलिंग छूट प्राप्त जमीनों पर बसी कालोनियों के लिए भी एनओसी निगम ने मांगी है। अभी एसडीओ मल्हारगंज ने 11 कालोनियों की सूची जारी करते हुए हफ्तेभर में दावे-आपत्तियां आमंत्रित की है। ये सभी कालोनियां नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 की धारा 20 के तहत मुक्त की गई थी। यानी इन्हें सीलिंग छूट का लाभ मिला। इन कालोनियों में शिकलेश्वर गृह निर्माण की छोटी बांगड़दा स्थित मारवाड़ी अग्रवाल नगर। इसी तरह राखी गृह निर्माण की स्मृति नगर, सुखलिया स्थित बोहरा पंच समाज की मुखर्जी नगर, सिरपुर स्थित श्रीकृष्ण नगर कालोनी और गाडराखेड़ी स्थित कमला नेहरू गृह निर्माण की मेहता कालोनी, छोटी बांगड़दा की ही दो अन्य कालोनियां, जिनमें शितलेश्वर की परमहंस नगर और मारुति गृह निर्माण की लोक नायक नगर भी शामिल है। इसी तरह कबीटखेड़ी में न्याय विभाग कर्मचारी गृह निर्माण की कालोनी न्याय नगर और गाडराखेड़ी में विश्वास गृह निर्माण की सांवरिया नगर और छोटा बांगड़दा की दो अन्य संस्थाओं ख्वाजा गरीब नवा की गरीब नवाज कालोनी और विश्वास गृह निर्माण की रुक्मणी नगर शामिल है। जब तक नगर निगम को प्रशासन की एनओसी इन सभी कालोनियों के संबंध में नहीं मिलेगी तब तक वह नियमितिकरण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। एसडीओ मल्हारगंज ने हफ्तेभर की समय सीमा दावे-आपत्तियों के लिए निर्धारित की है।

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