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नागदा गैस रिसाव कांड में ग्रेसिम उद्योग यूनिट पर आपराधिक प्रकरण दर्ज

  • आरटीआई एक्टिविस्ट अभिषेक चौरसिया ने उठाया था मामला

नागदा। ओद्यौगिक शहर नागदा में 5 जनवरी 2022 को हुए गैस रिसाव मामले में लगभग 7 माह के अंतराल के पश्चात प्रथम श्रेणी न्यायाधीश, नागदा द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट अभिषेक चौरसिया की ओर से प्रस्तुत याचिका पर उद्योग प्रबंधन के यूनिट हेड एवं प्रेसिडेंट कोडाली सुरेश पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने इस प्रकरण में के. सुरेश के खिलाफ प्रथम दृष्टया भादंवि की धारा 278, 284 एवं 336 में प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया हैं। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा अभियुक्त बनाए गए ग्रेसिम कंपनी के यूनिट हेड कोडाली सुरेश को समन जारी कर न्यायालय के समक्ष 13 सितंबर को उपस्थित होने के आदेश भी जारी किए हैं। उक्त जानकारी अधिवक्ता राजेश तिवारी द्वारा दी गई। अभिषेक चौरसिया ने बताया कि श्रीमान प्रथम श्रेणी न्यायालय, नागदा में प्रकरण करने के लिए जनवरी माह में परिवाद दायर किया गया था।



इस परिवाद में यूनिट हेड के. सुरेश के अलावा कंपनी के अन्य 16 जिम्मेदार अधिकारी जिसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुमार मंगलम बिरला, राजश्री बिरला, मैनेजिंग डायरेक्टर एचके अग्रवाल सहित अन्य डायरेक्टर आदि भी शामिल थे। उनके विरुद्ध भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया था लेकिन सिर्फ यूनिट हेड कोडाली सुरेश पर न्यायालय द्वारा अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसके विरुद्ध अपीलीय कोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी अभियुक्त बनाए जाने के संबंध में जल्द ही अपील की जाएगी।

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