- केन्द्र सरकार ने 2 लाख से घटाकर 50 हजार रुपये तक का सोना खरीदने पर केवायसी करानी होगी
भोपाल। केन्द्र सरकार ने 2 लाख से घटाकर 50 हजार रुपये तक का सोना खरीदने पर केवायसी करानी होगी। अब ग्राहक को एक तौला सोना खरीदने पर आधार,पेन या वोटर कार्ड दुकानदार को देना है। दुकानदार 50 हजार से अधिक के गहने खरीदने वाले ग्राहकों की जानकारी सरकार को देनी होगी। यह परिवर्तन आज एक अप्रैल से हो गया। अभी तक सोने-च्चांदी की खरीद पर प्रिवेंशन आफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट दो लाख तक की खरीद पर लागू था। लेकिन अब यह घटकर सरकार ने 49999 रुपये से अधिक की खरीद करने वाले भी इसके दायरे में आ चुके हैं। इसके साथ ही दो ग्राम सोने से अधिक वजन के आभूषण बिना 6 अंक के एचयूआइडी नंबर वाले हालमार्क के नहीं बेचे जा सकते। ऐसा करने वाले ज्वेलर्स को जेल व जुर्माना दोंनो सजाएं हो सकती हैं। इधर सोने चांदी के भाव आसमान में पहुंच चुके है। जिस कारण से बाजार भी धीमा है।
60 हजार सोना और 72 पर पहुंचा चांदी
दस ग्राम सोने का भाव 60 हजार रुपये पहुंच चुका है जबकि एक किलो चांदी का भाव 72 हजार रुपये है। एक महीने पहले होली पर सोने का भाव 52 हजार रुपये प्रति दस ग्राम था जबकि चांदी 63 हजार रुपये प्रतिकिलो था। लेकिन होली के त्योहार के बाद सोने चांदी के दाम तेजी से बढ़े। जब इन दिनों कोई सहलग भी नहीं है। 15 दिन बाद से सहलग शुुरु होगी तब बाजार में उठाव आएगा। अभी सोने चांदीके दाम भी अधिक हैं और सहलग भी न होने से बाजार में मंदी छाई हुई है।
दुकानदारों पर पहुंचा मैसेज
प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत 1 अप्रैल 2023 से भारत सरकार ने रुपये 49999 से ज़्यादा की ज्वेलरी बिक्री पर केवाईसी लेना अनिवार्य कर दिया है। अत: अब आप जब भी 50000 रुपये या उससे ज्यादा के आभूषण की बिक्री करें तो आपको अपने ग्राहक से कोई भी एक पहचान पत्र ( वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस लेकर बिल में अंकित करना और बिल की रिसीविंग लेकर रिकार्ड फाइल में लगाना आवश्यक है। भविष्य में किसी भी भारी परेशानी में पडऩे से बचने के लिए अपने व्यापार के तरीकों को बदल लेना चाहिए बीआईएस मानक के मुताबिक सिर्फ एचयूआइडी मार्क वाली ज्वेलरी की ही बिक्री करें।