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चुनाव आयोग ने वोटिंग से 72 घंटे पहले तक बाइक रैलियों पर लगाई रोक

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान वाले दिन से 72 घंटे पहले किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आयोग के समक्ष यह सामने आया है कि कुछ जगहों पर चुनाव वाले दिन या वोटिंग से पहले बाइक का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों द्वारा वोटरों को भयभीत करने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था।


पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में जबकि असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में मतदान संपन्न होगा। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन चारों राज्यों और केंद्र शासित पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के नतीजे एक साथ 2 मई को आएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा था कि आगामी विधानसभा चुनावों में चुनावी ड्यूटी पर जाने से पहले विशेष टीकाकरण अभियान के तहत लाखों मतदान कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया था कि पांचों विधानसभा चुनावों में ऑनलाइन नामांकन की सुविधा प्रदान की जाएगी।


कोविड-19 दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि संवेदनशील इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी और उपयुक्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। अरोड़ा ने कहा था कि घर-घर अभियान में उम्मीदवार सहित पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे जबकि रोड शो में पांच से अधिक गाड़ियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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