इंदौर न्यूज़ (Indore News)

चंपू के बेटे के खिलाफ नही निरस्त होगी एफआईआर

  • हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

इंदौर, तेजकुमार सेन: बाणगंगा थाने पर दर्ज धोखाधड़ी के केस में भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा के बेटे आर्जव ओर अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त (क्वेश) नहीं होगी. जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने इस मामले को लेकर आया याचिका खारिज कर दी है. कालिंदी गोल्ड सिटी मामले में पटवारी सुधीर गोस्वामी की शिकायत पर आर्जव अजमेरा पिता रितेश अजमेरा, प्रसाद कानसे, पुनीत जैन और किसान नारायण निवासी ग्राम भांगिया के खिलाफ गत 24 जून 2023 को धारा 420, 34 में यह एफआईआर दर्ज की गई थी. इसे निरस्त कराने के लिए चंपू उसके बेटे द्वारा यह याचिका दायर की थी. शासन की ओर से अधिवक्ता विशाल सनोठिया ने तर्क में कहा कि केस में विवेचना जारी है और कई तथ्यो पर अभी छानबीन होना है. सभी के तर्क सुन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए कानून में मोजूद अन्य विकल्पो पर जा सकते हैं.


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