भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

पहले स्कूलों का निरीक्षण करें फिर शिक्षण कार्य शुरू करें

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर स्कूलों में केंद्र की गाइडलाइन का पालन करने के लिए आदेश दिया है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाए। जिसके तहत 9वीं से 12वीं तक के निजी और सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं। इस संबंध में मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मानना है कि पहले विभाग को स्कूलों की तैयारियों की जानकारी लेनी चाहिए। इसके लिए अधिकारी नियुक्त कर स्कूलों में निरीक्षण करना चाहिए, इसके बाद बच्चों को स्कूल बुलाना चाहिए। बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर यह अनुशंसा की है कि पहले स्कूलों से तैयारियों को लेकर प्रमाणपत्र जमा करवाएं। आयोग का मानना है कि सरकारी स्कूलों में एसओपी का पालन कराना संभव नहीं है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की पहले से ही कमी पाई जाती है। ऐसे में स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी एहतियात बरतना संभव नहीं है। विभाग को पहले अधिकारियों से स्कूलों का निरीक्षण करवाना चाहिए।

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