इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा पारित आदेश अभी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आज से ही सभी व्यवसायिक संस्थान रात 8 बजे बंद करना होंगे। वहीं रात 10 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाएगा। मास्क नहीं पहनने वालों पर ₹100 तथा दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर ₹500 का अर्थदंड लगाया जाएगा। आज से समस्त प्रकार की रैली, धरना, प्रदर्शन, जुलूस प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। मिलन समारोह, पिकनिक स्थल, फार्म हाउस पर होने वाली पार्टी, शादी सालगिरह, जन्मदिन के आयोजनों पर भी 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूलों के संबंध में नौवीं से 12वीं के छात्र छात्रा शंका समाधान के लिए अपने संस्थान जा सकेंगे, लेकिन नियमित कक्षा नहीं लगेगी। वही शादी-ब्याह में काम करने वाले केटेरर या होटल रेस्टोरेंट आदि में कार्यरत कर्मचारी उनकी गतिविधि हेतु निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी आवाजाही कर सकेंगे। बसों और ट्रेनों तथा विमान से आने वाले यात्रियों को उनके टिकट के आधार पर रोका नहीं जाएगा।
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