इंदौर न्यूज़ (Indore News) मध्‍यप्रदेश

इंदौर: नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता को आजीवन कारावास

इंदौर: इंदौर (Indore) के लसुड़िया क्षेत्र में 2018 में हैरान कर देने का मामला सामने आया था. इसमें एक आरोपी द्वारा अपनी ही नाबालिग बेटी (minor daughter) को हवस का शिकार बनाया गया था, जिसपर पुलिस द्वारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब इंदौर जिला न्यायालय (Indore District Court) द्वारा दुष्कर्मी पिता को अपने जीवन में मरते दम तक तीन बार आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई गई.

दरअसल, इंदौर के लसुड़िया क्षेत्र (Lasudia Region) की नाबालिग लड़की 2018 की 25 सितंबर की रात को अपनी छोटी बहन (younger sister) के साथ पलंग पर सो रही थी. इसी बीच उसके पापा आये और उसका पैर पकड़कर खींचने लगे और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे तो वह रोने लगी इतने में उसकी मम्मी उठ गई. लड़की की मां ने बाप पर चिल्लाया तो वह लड़की की मां और उन सबको चिल्लाकर मां-बहन की गाली बकने लगा. साथ ही उसने बोला कि सब सो जाओ फिर ये सब आरोपी बाप के डर के कारण सो गये थे. वह सुबह जब उठी तो उसने मम्मी को बताया कि आज से करीब 6 महीने पहले भी पापा ने उसके साथ गंदा काम किया था.


वहीं आज से करीब चार दिन पहले भी जब मम्मी दाडकी (मजदूरी) पर गई थी तब भी पापा ने उसके साथ गलत काम किया था. साथ ही धमकी दी थी कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो वह उसे व उसकी मम्मी सबको जान से मार देगा. इसने इस डर से उसके साथ हुए गलत काम के बारे में किसी को नहीं बताया. इसके बाद लड़की की मां उसे और नानी को साथ लेकर 26 सितंबर को पुलिस थाना लसुड़िया में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा हैवान पिता के खिलाफ दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया था.

इंदौर जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 10 दिसंबर को माननीय न्यायालय सुरेखा मिश्रा, तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश द्वारा थाना लसुड़िया के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास 6000 रुपये अर्थदंड व पीड़ित बालिका को तीन लाख रुपये दिलाने की अनुशंसा की गई. वहीं जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन मे प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई.

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