- अब तक निजी स्कूल 100 फीसदी स्कूल फीस जमा करने के बाद ही टीसी दे रहे थे
जबलपुर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूली बच्चों और अभिभावकों को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) से बड़ी राहत मिली है। अब सिर्फ 70 फीसदी स्कूल फीस (School Fees) जमा करने के बाद उन्हें टीसी मिल सकेगा। जबलपुर हाईकोर्ट
(Jabalpur High Court) ने आज ये अहम फैसला सुनाया अब तक निजी स्कूल 100 फीसदी स्कूल फीस (School Fees) जमा करने के बाद ही TC दे रहे थे। जो छात्र या उनक अभिभावक पैसे जमा नहीं कर पाते थे उन्हें TC नहीं दी जाती थी। पैसे के लिए पेरेंट्स पर लगातार दबाव बनाया जाता है।लेकिन हाईकोर्ट (High Court) के नजीर भरे आदेश के बाद अब एक फौरी राहत तो कम से कम अभिभावकों को मिल ही गई।
जबलपुर के शाहपुरा में रहने वाले अभिभावकों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें यह अपील की गई थी कि निजी स्कूल टीसी देने में मनमानी कर रहे हैं। 100 फीसदी फीस जमा करने की शर्त लगाते हैं और उसके बाद ही टीसी देते हैं। कोविड के दौर से गुजरने के कारण अभिभावकों की माली हालत ठीक नहीं थी।
हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ 70 फीसदी
इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निजी स्कूलों को आदेश दिया कि वह 70 फीसदी स्कूल फीस लेने के बाद 7 दिन के भीतर टीसी जारी करें। ताकि छात्र आगे की पढ़ाई के लिए अन्य स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले सकें।
दसवीं के छात्रों की याचिका पर फैसला
ये याचिका दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके 2 छात्रों के अभिभावकों ने दायर की थी जो बोर्ड परीक्षा पास कर चुके थे और अन्य स्कूल में दाखिला लेना चाहते थे। लेकिन टीसी ना मिल पाने के कारण दर-दर भटक रहे थे। इस आदेश से एक बड़ी राहत प्रदेश भर के अभिभावकों को मिली है। जिनके लिए हाई कोर्ट का यह आदेश एक नजीर साबित होगा। मामले पर अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट का भी राहत भरा आदेश
स्कूल फीस से संबंधित मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। राजस्थान के तमाम निजी स्कूलों ने एक याचिका दायर कर यह अपील की थी कि ट्यूशन फीस जमा न करने वाले अभिभावकों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश दिया है कि जो भी अभिभावक फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं या असमर्थ हैं उनके आवेदनों पर निजी स्कूल सहानुभूति पूर्वक विचार करें और अगर सक्षम ना हो तो किश्तों में ही स्कूल फीस लें।
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