भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

20 आर्किटेक्ट के लाइसेंस किए निरस्त, एक पर एफआईआर

  • वित्तीय गड़बड़ी को लेकर नगर निगम की कार्रवाई

भोपाल। नगर निगम भोपाल ने 20 वास्तुविदों के अनुज्ञा निरस्त कर दिया हैं। वहीं, एक पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। इन पर ग्रीन बेल्ट और अवैध कॉलोनियों में अनुमतियां जारी करने के साथ ही निर्धारित शुल्क में हेराफेरी कर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंंचाने का आरोप लगाया गया है। प्रशासन ने यह कार्रवाई जांच के बाद की है। नगर निगम समय-समय पर निगम के प्राधिकृत वास्तुविदों (आर्किटेक्ट) द्वारा ऑफ लाइन जारी की गई भवन अनुमतियों का परीक्षण कराता है। इनकी जब जांच की गई तो 21 प्राधिकृत वास्तुविदों ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं भोपाल विकास योजना 2005 में प्रावधानित नियमों का उल्लंघन करते हुए टीएंडसीपी के स्वीकृत अभिन्यास मानचित्र के विपरीत व खसरा की भूमियों व पट्टे की शासकीय भूमियों ग्रीन बेल्ट की भूमियों और अवैध कॉलोनियों में अनुमतियां जारी कर दी। इतना ही नहीं विकास योजना में निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत एमओएस एवं पार्किंग आदि का उल्लंघन करते हुए भवन अनुमतियां जारी की गई। इसके अलावा प्राधिकृत वास्तुविदों ने शासन एवं नगर निगम भोपाल द्वारा निर्धारित राशियों की गणना में भी जानबूझकर हेराफेरी कर राशियां कम जमा कराई। इससे निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचा है।


5 साल तक तक दी गई थी अनुमतियां
कमिश्नर केवीएस चौधरी कोलसानी ने समीक्षा के दौरान जांच के निर्देश दिए थे। जिसमें प्राधिकृत वास्तुविदों द्वारा वर्ष 2016 से 31 मार्च 2021 तक ऑफ लाइन माध्यम से प्रदाय की गई भवन अनुमतियों की नस्तियों का परीक्षण कराया गया। वास्तुविदों द्वारा निगम कोष में कम जमा कराई गई राशि की अंतर राशि को निगम खाते में जमा कराए जाने के लिए संबंधित भवन स्वामियों को सूचना पत्र भेजे जा रहे हैं। जिन भवन स्वामियों द्वारा निर्धारित समयावधि में अंतर राशि जमा नहीं कराई जाएगी, उन्हें निगम द्वारा प्रदाय की गई भवन अनुज्ञाएं स्थगित किए जाने की कार्रवाई भी की गई है। वर्तमान तक कुल 80 भवन स्वामियों की भवन अनुमतियां स्थगित की गई है। नस्तियों का परीक्षण व सूचना पत्र जारी करने की कार्रवाई सतत् रूप से जारी है।

भोपाल में जारी की गई 12 हजार अनुमति
300 वर्गमीटर (अर्थात 3200 वर्गफिट) तक के क्षेत्रफल के भूखंडों पर भवन अनुज्ञा जारी करने के लिए आर्किटेक्ट को प्राधिकृत किया गया है। इन वास्तुविद व संरचना इंजीनियर को नगर पालिक निगम भोपाल सीमांतर्गत 300 वर्गमीटर तक नियम 26 (ख) (2) के अंतर्गत स्वीकृत भूखंडों पर भवन अनुमति प्रदाय करने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत कुल 96 प्राधिकृत वास्तुविदों को लायसेंस प्रदान किया गए हैं। निगम में रजिस्टर्ड प्राधिकृत वास्तुविदों द्वारा वर्ष 2016 से 31 मार्च 2021 तक कुल 12000 भवन अनुमतियां ऑफलाइन माध्यम से जारी की गई है। प्राधिकृत वास्तुविदों द्वारा 01 अप्रैल 2021 से एबीपीएएस-2 पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से भवन अनुमतियां जारी की जा रही हैं। जिनकी संख्या वर्तमान तक 3135 है।

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