भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला (Chief Justice Ravi Vijay Kumar Malimath and Justice Vijay Kumar Shukla) की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले हाईकोर्ट ने प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगाई थी। इसके बाद भी राज्य सरकार ने उच्च-माध्यमिक शिक्षक पदों के चयन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण तथा 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) लागू किया है। इसके खिलाफ राजस्थान निवासी याचिकाकर्ता प्रवल प्रताप सिंह सहित 11 अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि जब हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पर रोक लगा रखी है तो राज्य सरकार स्कूल शिक्षा विभाग की नियुक्तियों में आरक्षण कैसे दे सकती है।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला देते हुए सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट ने जिन प्रकरणों में रोक लगाई है, उनके अलावा अन्य विभागों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकता है। इस सर्कुलर के आधार पर लोक शिक्षण आयुक्त ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कर अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील आदित्य संघी ने दलील दी कि इंदिरा साहनी केस व मराठा आरक्षण संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत तथा ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10 प्रतिशत लागू करने से कुल आरक्षण 73 प्रतिशत हो जाएगा। इतना अधिक जातिगत आरक्षण नहीं दिया जा सकता। Share: