भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

मास्टर प्लान की नई गाइड लाइन: ढाई नहीं, अब डेढ़ गुना मिलेगा एफएआर इसके बाद बिल्डर को खरीदना होगा

भोपाल। बिल्डरों को फ्री मिलने वाला एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो) नए मास्टर प्लान में शासन ने कम कर दिया है। पहले जहां बिल्डरों को 2.5 गुना एफएआर बिना किसी शुल्क अदा किए मिलता था। अब यह एफएआर सिर्फ 1.5 गुना तक ही फ्री मिलेगा और उसके बाद का एफएआर बिल्डर को जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन की दर से खरीदना होगा। इस बदलाव का सीधा असर प्रोजेक्ट लागत तथा फ्लैट्स की कीमत पर पड़ेगा। शासन ने यह निर्णय शहरों के मास्टर प्लान के प्रारूप में संशोधन कर लिया है। एफएआर के एवज में 10 प्रतिशत तक कलेक्टर गाइडलाइन रेट लेने का प्रस्ताव दिया गया था। पिछले मास्टर प्लान में 2.5 गुना एफएआर तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता था।



भूमि का उपयोग मिक्स यूज कर दिया गया है
टीएंडसीपी के सूत्रों का कहना है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के मास्टर प्लान 2035 में प्रावधान किया गया है कि 1.50 गुना से अधिक एफएआर के लिए बिल्डर को कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार कीमत शासन के पास जमा करानी होगी। 6 मंजिल तक की बिल्डिंग के लिए ऐसा नहीं करना होगा। साथ ही शहर में भूमि का उपयोग मिक्स यूज कर दिया गया है। पहले यह प्रावधान चिन्हित क्षेत्रों में ही था।

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