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MP: करोड़ों की खनिज राशि का इस्तेमाल कर सकेंगे कलेक्टर, प्रभारी मंत्री का अधिकार खत्म

भोपाल। पंचायत,नगरीय निकाय चुनाव खत्म होते ही प्रदेश सरकार ने घोषणाओं का जखीरा खोल दिया है, प्रदेश में अब खनिज निधि के इस्तेमाल का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति को दे दिया गया है, भोपाल में हुई शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है, अभी तक ये अधिकार उस जिले के प्रभारी मंत्री के पास था।


मध्य प्रदेश सरकार ने खनिज क्षेत्र विकास योजना के तहत ली जाने वाली जिला खनिज निधि इस्तेमाल का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दे दिया है, आज भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में जिला खनिज निधि कमेटी का अध्यक्ष प्रभारी मंत्री की जगह कलेक्टर को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस कमेटी में जिला विधायक और सांसद सदस्य रूप में शामिल हो सकेंगे, कमेटी खनिज वाले क्षेत्रों में खाली निधि के इस्तेमाल से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेगी। कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिवराज कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव नतीजों पर भी चर्चा हुई, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी, पार्टी ने दावा किया है 229 पंचायतों में बीजेपी समर्थकों की एकतरफा जीत हासिल हुई है।

शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले

  1. मुरैना में बीज फॉर्म बनाने के लिए 855. 344 हेक्टेयर जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी, फार्म बनाने के लिए एक रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से दी जाएगी जमीन।
  2. बैकलॉग के पदों को भरने के अभियान में वृद्धि करने को मंजूरी, 31 दिसंबर 2022 तक हो सकेगी भर्ती।
  3. स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण लेने के लिए स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला।
  4. औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम में बदलाव को मंजूरी।

 

 

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