इंदौर न्यूज़ (Indore News)

मद्दा की जमानत खारिज कराने में जुटी पुलिस

जमानत लेकर मूंछ पर ताव दे रहा है भूमाफिया मद्दा
जज पर ही अविश्वास जताया तो मामला दूसरी कोर्ट में भेजा
इन्दौर।  दो केसों में अग्रिम जमानतें (Anticipatory Bails) हांसिल कर मूछ पर ताव दे रहे कुख्यात भूमाफिया (Land Mafia) दीपक जैन (Deepak Jain) उर्फ दिलीप सिसौदिया उर्फ मद्दा की जमानतें जहां पुलिस खारिज कराने की जुगत में है वहीं घबराए मद्दे ने सुनवाई कर रहे जज पर ही अविश्वास जताया तो जिला जज (District Judge) ने मामला दूसरी कोर्ट को सुनवाई के लिए भेज दिया।


सूत्रों के मुताबिक दीपक मद्दा (Deepak Madda) के खिलाफ एमआईजी थाने (MIG Police Station) में पहले दो केस दर्ज हुए थे, जिनमें उसे पिछले साल अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) मिल गई थी। इस मामले में लोक अभियोजक की उपस्थिति दर्शाई गई थी, जबकि वे मौजूद नहीं थे। इस पर तो पुलिस (Police) ने आपत्ति उठाई ही है, साथ ही यह कहकर जमानत रद्द करने के लिए अर्जी लगाई थी कि वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। न तो तय शर्तों के मुताबिक 12 दिन में थाने में पेश हुआ और उलटा फरियादी के घर गुंडे भेजकर धमका रहा है। मामले में पुलिस की अर्जी पर जज धर्मेंद्र सोनी की कोर्ट में सुनवाई होना थी, किंतु दलीलें पेश होने के पहले ही मद्दा ने नया वकील नियुक्त कर दिया और प्रधान जिला जज के समक्ष अर्जी दायर कर जज सोनी पर ही आरोप मढ़ दिए और अविश्वास जताया। वहीं सरकार की ओर से लोक अभियोजक विमल मिश्रा का कहना था कि मद्दा बेवजह इल्जाम लगा रहा है, लेकिन जिला जज सुबोधकुमार जैन ने मद्दा की जमानतें निरस्त करने की अर्जी सुनवाई के लिए जज देवेश वाजपेयी की कोर्ट में ट्रांसफर कर दीं और उसके शीघ्र निपटारे के आदेश दिए हैं।

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