
पिकनिक स्पॉट पर लगेगा प्रतिबंध तो चोरल में कैसे हो सकेगी बोटिंग
इंदौर। कलेक्टर (Collector) आशीष सिंह (Ashish Singh) को पत्र भेजकर पर्यटन विभाग (Tourism Department) द्वारा गुहार लगाई गई है। विभाग ने कहा है कि यदि कलेक्टर द्वारा बारिश के इस मौसम के कारण पर्यटन स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो ऐसे में चोरल में विभाग द्वारा चलाई जा रही बोटिंग और अन्य सुविधाएं निरंतर बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा।
बारिश के मौसम में पर्यटन स्थलों पर होने वाले हादसों को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में खतरनाक पर्यटन स्थलों पर नागरिकों के जाने पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इस आदेश के बाद पर्यटन विभाग की ओर से यह आपत्ति आ गई। इस आपत्ति को देखते हुए कल प्रशासन द्वारा अपने पुराने आदेश पर स्थिति स्पष्ट की गई है। प्रशासन द्वारा कहा गया है कि जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा 20 जून को इंदौर जिले के पिकनिक स्पॉट को लेकर जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में कहीं नहीं कहा गया है कि पिकनिक स्पॉट पर जाना प्रतिबंधित है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इंदौर जिले की महू तहसील सहित अन्य पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षात्मक रूप से जहां व्यवस्थाएं विकसित नहीं हैं तथा सुरक्षाकर्मी आदि भी वहां उपस्थित नहीं रहते हैं, इन परिस्थितियों में पर्यटकों को प्रतिबंधित व एकांत क्षेत्र में जाने से रोका गया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पिकनिक स्पॉट पर जाने को लेकर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुंड, जामनिया कुंड, मोहाड़ी फॉल, रतबी वाटरफॉल, लोहिया कुंड, जूनापानी, मेहंदी कुंड, जोगी भडक़, हत्यारी खो आदि पर्यटक स्थलों पर ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र और एकांत क्षेत्र में जाने पर रोक लगाई गई है, जहां जनसामान्य के लिए खतरा हो सकता है। अब पर्यटन विभाग के पत्र को देखते हुए आज जिला प्रशासन की ओर से चोरल को लेकर एक और अलग आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही है।