नई दिल्ली: प्लास्टिक लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है. बाजार से सामान लाने से लेकर चीजें पैक करने तक के लिए लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को अगले साल से बैन करने का फैसला लिया है. 1 जुलाई 2022 के बाद देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाले सामान को बनाने, स्टॉक में रखने और बेचने पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाएगा.
केंद्र ने Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021 के तहत अगले साल जुलाई से बैन होने वाली वस्तुओं की एक सूची जारी की, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाली कई चीजें शामिल हैं. इन वस्तुओं का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं.
ये वस्तुएं होंगी बैन
1. इयर बड्स और प्लास्टिक स्टिक.
2. गुब्बारों वाली प्लास्टिक की स्टिक.
3. प्लास्टिक के झंडे.
4. कैंडी स्टिक और आइसक्रीम स्टिक.
5. सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल).
6. प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, चाकू और ट्रे जैसे प्लास्टिक के बर्तन.
7. मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लगी होने वाली प्लास्टिक.
8. 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर.
प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई में होगा बदलाव
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर, 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन तक की जाएगी. हालांकि कंपोस्टेबल की मोटाई की कोई सीमा तय नहीं की गई है लेकिन इसकी बिक्री के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी. बता दें कि पीएम मोदी ने जून 2018 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार 2022 तक देश में सभी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर देगी.