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पांच लाख से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी पर ऐसे लगेगा टैक्स!

नई दिल्‍ली (New Delhi)। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने जीवन बीमा (Life Insurance) से हुई इनकम के कैलकुलेशन के तहत नया नियम बनाया है. ये नियम उनके लिए है, जो लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के तौर पर (Life Insurance Premium) 5 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया है।



इस नोटिफिकेशन के तहत जीवन बीमा पॉलिसियों की मैच्योरिटी पर मिली राशि के संबंध में आय के कैलकुलेशन के लिए नियम 11UACA तय किया गया है, जिसमें प्रीमियम की राशि 5 लाख रुपये से ज्यादा की है. ऐसी पॉलिसी एक अप्रैल या उसके बाद जारी की हुई होगी।

नियम में क्या होगा बदलाव
आयकर विभाग की ओर से बदलाव के मुताबिक, एक अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसियों के लिए धारा 10(10डी) के तहत परिपक्वता लाभ पर टैक्स में छूट तभी दी जाएगी, जब किसी व्यक्ति की ओर से भुगतान किया गया कुल प्रीमियम प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक हो।

इनकम पर लगेगा टैक्स
इसके अलावा पांच लाख से ज्यादा के प्रीमियम के भुगतान पर आय को आय से कैलकुलेट किया जाएगा और लागू दरों पर टैक्स लगाया जाएगा. यूलिप को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में टैक्स प्रावधान में बदलाव का एलान केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया था।

मौत पर मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं
एक्सपर्ट्स की ओर कहा गया है कि पांच लाख रुपये से ज्यादा के प्रीमियम पर भुगतान की गई राशि से हुई इनकम पर कैलकुलेशन करके टैक्स लगाया जाएगा. यह टैक्स मैच्योरिटी पर कैलकुलेट किया जाएगा और फिर पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा. वहीं आयकर विभाग ने किसी व्यक्ति के मौत पर मिलने वाले प्रीमियम की राशि पर टैक्स लागू नहीं किये जाने की बात कही है।

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