भोपाल न्यूज़ (Bhopal News) मध्‍यप्रदेश

भोपालः आकृति एक्वासिटी परियोजना का पंजीयन रद्द, एजी-8 वेंचर पर 3.50 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड

भोपाल। मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा ए.जी.-8 वेंचर लिमिटेड, आकृति हाउस, आकृति ईको सिटी, ई-8 एक्सटेंशन, भोपाल के संचालक राजीव सोनी एवं हेमंत कुमार सोनी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का आदेश दिया गया है। पारित आदेश में ए.जी.-8 वेंचर लिमिटेड, भोपाल के विरुद्ध 3 करोड़ 50 लाख रुपये का अर्थ-दण्ड लगाया गया है। साथ ही परियोजना आकृति एक्वासिटी (पी-बीपीएल-17-732) का पंजीयन रद्द (प्रतिसंहरित) किया गया है।

जनसम्पर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना आकृति एक्वासिटी के लगभग 275 आवंटितियों ने प्राधिकरण को शिकायत कर सम्प्रवर्तक से अग्रिम जमा की गई राशि वापस दिलाने एवं क्षतिपूर्ति की मांग की गई। प्राधिकरण ने समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए पाया कि प्रमोटर आकृति एक्वासिटी परियोजना के लिये आवंटितियों द्वारा जमा कराई गई राशि की वापसी तथा प्रतिकर भुगतान संबंधी 37 आदेशों का पालन नहीं किया है और 13 आदेशों का पालन आंशिक रूप से किया है।

उन्होंने बताया कि सम्प्रवर्तक को भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4 परियोजना आकृति एक्वासिटी के डेजिगनेटेड खाते में नियमानुसार 70 प्रतिशत राशि, जो लगभग 77 करोड़ 17 लाख रुपये होती है, को जमा नहीं करने के लिये दोषी पाया गया है। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा गत 28 जनवरी को पारित आदेश में सम्प्रवर्तक को यह निर्देशित किया गया है कि वह न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेशों के अनुरूप आवंटतियों को भुगतान की कार्यवाही तथा अधिनियम की धारा-4 में निर्धारित राशि 31 मार्च, 2022 तक जमा करें।

ए.जी.-8 वेंचर लिमिटेड, भोपाल द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजना आकृति एक्वासिटी (पी-बीपीएल-17-732) का पंजीयन रद्द करने का निर्णय लेते हुए सम्प्रवर्तक के वित्तीय अभिलेखों की जाँच-पड़ताल निरंतर रखे जाने के आदेश भी दिये गये हैं। (एजेंसी, हि.स.)

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