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बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को दिया झटका, अनावश्यक बयानबाजी पर लगाई रोक

मुंबई। समीर वानखेड़े और उनके परिवार के लिए राहतभरी खबर है। दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री व एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मलिक और उनके परिवार को वानखेड़े परिवार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों ने कहा कि मलिक अब वानखेड़े फैमिली के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान दोनों के वकीलों के बीच खूब बहस चली।

9 दिसंबर को अगली सुनवाई
कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उन्हें शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की बयानबाजी करें। सुनवाई के दौरान जस्टिस जाधव ने कहा कि नवाब मलिक वीआईपी हैं इसलिए उन्हें इतने आसानी से सभी दस्तावेज मिल जाते हैं। वहीं, जस्टिस कथावाला ने कहा कि वे एक मंत्री हैं और उन्हें ये सब क्या शोभा देता है? हालांकि, इस मामले में पूरी सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। तब तक नवाब मलिक वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे।

समीर ने पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने डाली थी याचिका
बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। इसमें उन्होंने नवाब मलिक द्वारा उन पर और उनके परिवार के खिलाफ गलत बयानबाजी पर रोक लगाने की अपील की थी। अब वे समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि जब से क्रूज ड्रग्स केस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम आया तब से मलिक समीर वानखेड़े पर लगातार हमलावर थे। एनसीपी नेता हर दिन अलग अलग खुलासा करते थे।

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