इंदौर न्यूज़ (Indore News)

इंदौर में जमीन की धोखाधड़ी पर कोर्ट गंभीर

इंदौर।  इंदौर शहर में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि विक्रय की समरूप घटनाओं में हुई बढ़ोतरी और ऐसी घटनाओं से समाज पर पड़ रहे व्यापक प्रभाव के साक्षेप, आरोपी के प्रति कोई भी न्यायिक उदारता का बरता जाना विधिसम्मत एवं न्यायानुमत प्रतीत नहीं होता है। यह कहते हुए यहां की सेशन कोर्ट ने फर्जी मुख्तयारनामा रखने वाले शख्स को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


सूत्रों के अनुसार फरियादिया डॉ. संदीपा मल्होत्रा के दादा स्व. बेलीराम मल्होत्रा की बिजलपुर में 5880 वर्गफीट की जमीन थी। वर्ष 1993 में दादा की मृत्यु हो जाने के बाद वर्ष 2011 में उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से बेलीराम के रूप में पंजीयक के समक्ष उपस्थित कराया और 17 जून 2011 को मृत व्यक्ति के नाम से आरोपी वीरेंद्र उर्फ विक्की पिता मिलकुमार घोष (46 साल) निवासी 11 रॉयल बंग्लो इंदौर के पक्ष में नकली मुख्त्यारनामा निष्पादित करा दिया। इसके बाद वीरेंद्र ने बेचने का अधिकार मिलना दर्शाकर फरियादिया के पिता स्वत्व एवं आधिपत्य की पैतृक भूमि का विक्रय विलेख 21 जून 2011 को संजय पटनायक के पक्ष में निष्पादित कर धोखाधड़ी एवं छल किया।
इस मामले में फरियादिया ने वर्ष 2016 में डीआईजी को शिकायत की तो राजेंद्रनगर पुलिस ने जांच के बाद धोखाधड़ी के मामले में वीरेंद्र के अलावा उसकी बहन प्रीति घोष, दीपचंद्र कुशवाह, अमरसिंह बलाई, संजय पटनायक, बलीराम सभी निवासी राजेंद्रनगर के खिलाफ धोखाधड़ी व दस्तावेजों की कूटरचनाओं के इल्जाम में केस दर्ज किया था, जिसमें वीरेंद्र को छोडक़र शेष सभी मुलजिम अभी तक फरार हैं। न्यायाधीश गंगाचरण दुबे की कोर्ट ने वीरेंद्र के खिलाफ केस चलने पर उसे तीन धाराओं में दोषी माना और छह साल के कठोर कारावास व कुल एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। फरार मुलजिमों के पकड़ाने पर उनके खिलाफ अलग से केस चलेगा।

 

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