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न्यूज़क्लिक के संपादक व मानव संसाधन प्रमुख की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित


नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक (Newsclick’s Founder Editor) प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha) और मानव संसाधन प्रमुख (HR Head) अमित चक्रवर्ती (Amit Chakraborty) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर (On the Petition Challenging the Arrest) आदेश सुरक्षित रख लिया (Order Reserved) । यूएपीए प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है ।


अदालत ने 6 अक्टूबर को याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था, जिसके बाद एक हलफनामा दायर किया गया है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की उपस्थिति में पुरकायस्थ की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह कहकर शुरुआत की कि आज तक भी, हमें गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया गया है, और केवल गिरफ्तारी ज्ञापन ही वह दस्तावेज है जिसे प्रस्तुत किया गया है।

दिल्ली पुलिस के उस जवाब पर, जिसमें कहा गया कि पुरकायस्थ को गिरफ्तारी का आधार दिया गया था, सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार कारणों से अलग हैं। सिब्बल ने कहा, ‘सभी तथ्य झूठे हैं, चीन से एक पैसा भी नहीं आया है।’ मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

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