इंदौर न्यूज़ (Indore News)

पिज्जा हट, रिलायंस फ्रेश और आपूर्ति सुपर बाजार में मिलावटी चीजें मिलने पर संचालकों को 6-6 माह की सजा

2006 से 2008 के बीच लिए गए सैंपलों के फेल होने पर 15 से 17 साल बाद आया फैसला…
नकली और मिलावटी घी बेचने के मामले में भी दो लोगों को एक साल से छह माह की सजा
इंदौर, विकाससिंह राठौर।
शहर में संचालित होने वाल देश-दुनिया (Country-world) के बड़े ब्रांड्स पिज्ज़ा हट (Pizza Hut), रिलायंस फ्रेश (Reliance Fresh) और आपूर्ति सुपर बाजार (Supply Super Bazar) भी मिलावटी (अपमिश्रित) और मिसब्रांडेड (मिथ्याछाप) चीजों से अछूते नहीं हैं। इन ब्रांड्स में मिलावटी और मिसब्रांडेड चीजें मिलने पर कोर्ट ने हाल ही में इनके स्थानीय संचालकों को 6-6 महीने की जेल की सजा सुनाई है।
खाद्य एवं औषधि विभाग (Food and Drug Department) के खाद्य निरीक्षक सचिन लौगरिया की टीम द्वारा आज से 17 वर्ष पूर्व 2006 से 2008 के बीच जांच के लिए अलग-अलग खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे, जो जांच में मिलावटी और मिथ्याछाप पाए गए थे। इन मामलों में सालों से चल रहे प्रकरणों में विशेष मजिस्ट्रेट इंदौर नगर पालिका निगम अरविंद सिंह गुर्जर द्वारा उक्त तीन ब्रांड में मिले मिलावटी और मिसब्रांडेड सामग्री के साथ ही दो अन्य स्थानों से मिलावटी और मिसब्रांडेड घी के मामलों में छह माह से लेकर एक साल की सजा सुनाई है।


पिज्ज़ा हट में मिला था मिलावटी मैदा और मसाला
खाद्य निरीक्षक लौगरिया टीम के साथ 18 नवंबर 2006 को एमजी रोड पर ट्रेजर आइलैंड मॉल स्थित पिज्ज़ा हट में जांच के लिए पहुंचे थे। जहां एक्जीक्यूटिव नमईदास की उपस्थिति में ही उन्होंने मैदा और पीएचआई स्पाइस मिक्स (मसाला) का सैंपल लिया था। जांच में दोनों ही सैंपलों को खाद्य प्रयोगशाला ने फेल घोषित करते हुए इन्हें मिलावटी बताया। पिज्ज़ा हट का लाइसेंस अवनीश असीजा के नाम पर था, जो मेसर्स कालानी इंडस्ट्री प्रा.लि. पिज्ज़ा हट के लिए नामित थे। सुनवाई के दौरान ही एक्जीक्यूटिव नमईदास फरार हो गया, वहीं अवनीश असीजा को छह माह की सजा और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है, वहीं कालानी इंडस्ट्री पर कंपनी होने के आधार पर 10 हजार रुपए के जुर्माना लगाया।


रिलायंस फ्रेश में मिले चीज और दूध पाए गए मिलावटी, बिल ना दिखा पाने पर सजा
इसी तरह लौगरिया ने 5 जनवरी 2008 को अतिथि सत्कार विजयनगर में स्थित रिलायंस फ्रेश की जांच की, जहां मैनेजर विशाल कुलश्रेष्ठ की मौजूदगी में उपलब्ध अमूल प्रोडेक्स चीज और पाश्चुराइज्ड मिल्क के सैंपल लिए। खाद्य प्रयोगशाला ने दोनों ही सैंपलों को फेल घोषित कर दिया। जांच में यहां एक्सपायरी डेट का चीज बेचा जा रहा था। इन सामग्रियों के बिल भी नहीं मिले, जिससे कोर्ट ने बिना बिल के एक्सपायरी सामान बेचे जाने पर विशाल कुलश्रेष्ठ को छह माह की सजा सुनाई। इसी तरह वर्ष 2007 में विजयनगर एबी रोड स्थित आपूर्ति सुपर बाजार में भी मैनेजर शादाब अली की मौजूदगी में ब्रांडेड पोहा, मक्का जब्त किया, जो मिलावटी पाए जाने पर दानिश अहमद और शादाब अली को 6-6 माह की सजा सुनाई गई। खाद्य निरीक्षक लौगरिया द्वारा पवन गुप्ता निवासी 234 सांवरिया नगर छोड़ा बांगड़दा रोड के घर से भी सोयाबीन तेल और वनस्पति तेल से नकली घी बनता पकड़ा था। कोर्ट ने पवन गुप्ता को एक साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई, वहीं 2008 में ही विवेकानंद मार्ग स्थित मेसर्स भारती नामक मिठाई एवं डेरी दुकान पर मिसब्रांडेड घी बेचने के मामले में छह माह की सजा सुनाई है।

Share:

Next Post

14 या 15 जनवरी कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति? आप भी हैं कन्फ्यूज, तो जान लें सही तारीख

Wed Jan 4 , 2023
नई दिल्ली (new Delhi) । सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है. देश के अलग-अलग राज्यों में मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरायण, पोंगल, खिचड़ी, आदि. वैसे तो मकर संक्रांति (Makar Sankranti ) हर साल 14 जनवरी को ही आती […]