आचंलिक

भुगतान शून्य कर होगी वसूली, FIR भी होगी दर्ज

सिरोंज। जिला पंचायत और जनपद पंचायत से संबंधित अधिकारियों का यह कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा पद के प्रभाव में आकर जो भी भुगतान किया है वह शून्य मान कर धारा 92/40 के तहत वसूली की कार्यवाही संबंधितों पर होगी क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा इस तरह से कोई भुगतान नहीं किया जा सकता और जो भुगतान किया गया है वह वैध नहीं माना जायेगा, जनपद पंचायत में बैठे भ्रष्टों का संरक्षण प्राप्त होने से भ्रष्टाचार में लिप्त सरपंच सचिवों के हौसले बुलंद हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम पंचायतों में किये गये सरपंच सचिव द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की लगातार खबरों के प्रकाशित होने के बाद भी किसी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जनपद पंचायत में बैठे हुऐ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों का सचिवों से यह कहना कि हम है ना, तब तक मज़े करो जिसके गंभीर परिणाम ग्राम पंचायत सेऊ के रूप में सामने हैं, जिस चाह कर भी झुठलाया नहीं जा सकता।



ग्राम पंचायत सेऊ में उपसरपंच और सचिव ने जो कुछ भुगतान के नामफर्जीवाड़ा किया है वह जनपद पंचायत की सांठगांठ के बगैर संभव ही नहीं है। जब तक मनरेगा एपीओ शिवराज अहिरवार और मिशन स्वच्छता अभियान ब्लाक क्वडीनेटर सुशील तिवारी जैसे कर्मचारी जनपद पंचायत में रहेंगे तब तक ग्राम पंचायतों में फैले हुऐ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगपाना संभव नहीं हो पायेगा।और यदि भ्रष्टाचार में लिप्त सरपंच सचिव के द्वारा वसूली की राशि जमा नहीं करने की दशा में धारा 420 के तहत संबंधितों पर एफ आई आर दर्ज की जा सकती है।उपसरपंच और सचिव द्वारा लगभग 7095502 रूपये का भुगतान उपसरपंच की विक्रेता आईं डी बना कर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। और ऐसा नहीं है कि इस भुगतान की जानकारी जनपद पंचायत में बैठे हुऐ जिम्मेदार अधिकारीयों को नहीं है, परंतु जिम्मेदार अधिकारीयों द्वारा नजर अंदाज इसलिये किया गया क्योंकि यह भुगतान सभी की मिली भगत से किया गया है बिना वैरिफिकेशन के किसी भी बिल बाउचर का का भुगतान संभव नहीं है।

इनका कहना है
ग्राम पंचायत सचिव का कहना है कि छोटे-छोटे बाउचर 10 से 5000 तक के लगाए जा सकते हैं और जिन बिलों का टिन नंबर होता है वह भी लगाए जाते हैं।
राजकुमार प्रजापति ,सचिव ग्राम पंचायत

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