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इस श्रेणी के लोग 31 अक्टूबर तक बिना Aadhaar के भर सकते हैं आईटीआर

नई दिल्ली। आईटीआर (ITR) भरने के आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को रात 11 बजे तक 67,97,067 ITR भरे गए। 10 से 11 बजे रात के बीच यानी 1 घंटे में 4,50,013 ITR फाइल किए गए है। यह जानकारी इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट (income tax department) के ट्वीटर हैंडल (twitter handle) पर दी गई है। बता दें रिटर्न भरने की तारीख करदाता की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है। वेतनभोगी लोगों को आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है।

आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाता जिनके मोबाइल नंबर आधार से जुड़े नहीं हैं वे इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन कर या वैध डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल कर आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया पासवर्ड डाल सकते हैं।


कारोबारी आय वाले करदाताओं और कॉरपोरेट जगत के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में आयकर विभाग ने बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) जारी किए हैं। इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो करदाताओं ने रिटर्न (आईटीआर) भरने के दौरान पूछे थे।

आयकर विभाग ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी तीन से चार दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी कर-रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है। आईटीआर में कर अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है लेकिन करदाताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा।

उपयोगकर्ता वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन का इस्तेमाल कर पासवर्ड बदल सकते हैं। वे ई-फाइलिंग खाते में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सीधे भी लॉगइन कर सकते हैं। करदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों में एआईएस, 26एएस में दिखाई देने वाली आय में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, कर व्यवस्था बदलना, ऑफलाइन तरीके से रिटर्न भरना आदि शामिल थे।

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