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सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार पर जताई नाराजगी, कहा- चुनिंदा लोगों को चुनना गलत ट्रेंड

नई दिल्‍ली (New Delhi) । कॉलेजियम (collegium) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और सरकार (Government) के बीच लड़ाई काफी पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट के जजों (High Court judges) के रूप में प्रमोशन के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा किए गए नामों में से चुनिंदा लोगों को चुनना गलत ट्रेंड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नाराजगी दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि किसी वकील की राजनीतिक संबद्धता उन्हें जज के तौर पर नियुक्त होने से अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है। ऐसा तभी कर सकते हैं जब गहरा राजनीतिक संबंध हो और इससे उनके न्यायिक कार्य प्रभावित होते हों।


न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से यह भी कहा कि वह सरकार से उसके द्वारा अनुशंसित फेरबदलों की अधिसूचना जारी करने के लिए कहें। यह पीठ एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु और एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें सिफारिशों पर निर्णय लेने में देरी को अवमानना के तौर पर लेने की मांग की गई है।

जस्टिस कौल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हाल की कुछ नियुक्तियों का जिक्र करते हुए कहा, “चयन की यह प्रक्रिया बंद होना चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमोशन के लिए पांच नामों की अनुशंसा में से केवल तीन नामों की मंजूरी दी थी।” कोर्ट ने कहा कि “एक बार जज नियुक्त हो जाने के बाद वे अपना न्यायिक कार्य कहां करते हैं यह सरकार के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है।”

उन्होंने सरकार को सावधान करते हुए कहा, ”कल कॉलेजियम सामूहिक रूप से किसी विशेष पीठ को न्यायिक कार्य नहीं सौंपने की सलाह दे सकता है। हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। यह कोई अनायास टिप्पणी नहीं है, बल्कि मैंने कॉलेजियम के साथ इस पर चर्चा की है।”

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यदि कोई कानून अधिकारी पद पर है तो उसका सत्ताधारी सरकार से कुछ संबंध है। उन्होंने कहा, “लेकिन उनमें कोई गहरा राजनीतिक पहलू नहीं होना चाहिए जो उनके न्यायिक कार्य को प्रभावित करता हो।”

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