द हेग। रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध (Russia-Ukraine War) के 21वें दिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (International Court of Justice) में यूक्रेन को बड़ी राहत मिली है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को रूस को यूक्रेन में युद्ध रोकने का आदेश (order to stop the war) दिया है. हालांकि कई लोगों को संदेह है कि रूस इसका पालन करेगा. दो सप्ताह पहले यूक्रेन ने इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था और दलील दी थी कि रूस ने उस पर नरसंहार का झूठा आरोप लगाकर 1948 की नरसंहार संधि का उल्लंघन किया एवं उसकी (नरसंहार के आरोप की) आड़ में उस पर हमला कर दिया.
अदालत के अध्यक्ष अमेरिकी न्यायाधीश जोन ई डोनोगुई ने कहा, ‘‘रूसी संघ ने 24 फरवरी, 2022 को जो सैन्य अभियान शुरू किया था, उसे वह तत्काल बंद करे.’’ बता दें जो देश इस अदालत के आदेश को मानने से मना कर देते हैं ,उनका मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा जाता है जहां रूस को वीटो का अधिकार प्राप्त है.
इससे पहले यूरोपीय परिषद ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के मास्को के अप्रत्याशित कदम को लेकर रूस को महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार संस्था से बुधवार को बाहर कर दिया है. परिषद के मंत्रियों की समिति ने एक बयान में कहा, ‘‘रूसी संघ,26 वर्षों की सदस्यता के बाद आज से यूरोपीय परिषद का सदस्य नहीं माना जाएगा.’’ परिषद के 47 सदस्य देश हैं.
यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की हफ्तों से की जा रही निंदा के आलोक में यह निर्णय लिया गया. इस हफ्ते की शुरूआत में परिषद के विधानमंडल ने रूस को निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और आम सहमति से रूस को मानवाधिकार संस्था से बाहर करने का निर्णय किया. Share: