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नियमों के मुताबिक हुई गिरफ्तारी, झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका

रांची: झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली. झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल दो अलग-अलग याचिका पर अपना फैसला सुनाया. इसमें हेमंत सोरेन की ओर से गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने को लेकर क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर फैसला 28 फरवरी को सुरक्षित रख लिया गया था. उस पर भी शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आया. वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से प्रोविजनल बेल की मांग पर भी झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला शुक्रवार को सुना दिया.


शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए उनकी क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी करने के बाद 28 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. दरअसल, हेमंत सोरेन की ओर से इस याचिका में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी. प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड गलत है और ईडी की ओर से जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वह मनी लांड्रिंग के नहीं है. हालांकि, इस मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली.

वहीं, हेमंत सोरेन की प्रोविजनल बेल की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन सोरेन को उनके चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए 6 मई को छूट जरूर दे दी. आदेशानुसार हेमंत सोरेन 6 मई को अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में पुलिस कस्टडी में ही शामिल होंगे और श्राद्ध कर्म में शामिल होने के बाद पुलिस कस्टडी में ही वापस होटवार जेल लौट जाएंगे. इस दौरान हेमंत सोरेन को मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करने का आदेश दिया गया है.

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