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ओरेवा समूह को मोरबी पुल ढहने से मारे गए प्रत्येक परिवार को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया गुजरात हाईकोर्ट ने


अहमदाबाद । गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने बुधवार को ओरेवा समूह (Oreva Group) के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल (MD Jaisukh Patel) को 30 अक्टूबर को (On 30th October) मोरबी पुल ढहने (Morbi Bridge Collapse) से मारे गए 135 लोगों (135 Killed People) के प्रत्येक परिवार (Each Families) को 10-10 लाख रुपये (Rs. 10-10 Lakh) की मुआवजा राशि देने का (To Pay Compensation) आदेश दिया (Ordered) । पुल ढहने के मामले में अदालत ने स्वत: कार्यवाही शुरू की थी ।


सुनवाई के दौरान ओरेवा समूह ने पीड़ित परिवारों को तीन-तीन लाख रुपये मुआवजा देने की पेशकश की थी। अदालत राशि से असंतुष्ट थी और कहा था कि वह बुधवार को निर्देश पारित करेगी।

पिछली सुनवाई में, अदालत ने स्पष्ट किया था कि ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, भले ही उन्होंने परिवारों को मुआवजा दिया हो।

अदालत ने बुधवार को बीमा कंपनी को दुर्घटना में घायल हुए लोगों को मुआवजे के तौर पर दो-दो लाख रुपये देने का आदेश दिया। पीड़ितों के परिवार उपहार सिनेमा त्रासदी की तर्ज पर बहुत अधिक मुआवजे की उम्मीद कर रहे थे।

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