पुणे। पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को शिवाजी नगर कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पिता की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट के सामने दलील देते हुए सरकारी वकील ने पक्ष रखा कि अभिभावक द्वारा पब में जाने की अनुमति दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद भी उसे गाड़ी दी गई। आरोपी विशाल अग्रवाल ने अपने नाबालिग बेटे को जो कार दी वह बिना नंबर प्लेट की थी। पुलिस इस मामले की जांच करना चाहती है कि विशाल अग्रवाल द्वारा उनके आरोपी बेटे को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा कितने पैसे दिए गए।
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