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बदले नियम, दूसरे ATM से पैसे निकालने पर देने होंगे ज्यादा शुल्क

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने कोरोना के बीच बैंक ग्राहकों को एक नया झटका दिया है। दरअसल, आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन (ATM Transaction) से जुड़े नियमों में बदलाव की मंजूरी दे दी है। ऐसे में निशुल्क कैश विड्रॉअल लिमिट (Withdrawal Limit) खत्म होने के बाद एटीएम से कैश निकलना अब महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने (Cash Withdrawal) पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी है।


अब यह शुल्क 15 से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया है। आरबीआई के अनुसार 1 अगस्त, 2021 से यह बदलाव लागू किए जाएंगे। नए नियमों में ग्राहक एटीएम से 5 बार तो निशुल्क ट्रांजैक्शन (Free Transaction) कर सकेंगे, लेकिन इसके बाद गैर वित्तीय लेनदेन के लिए 5 की जगह 6 रुपए लगेंगे। वहीं रिजर्व बैंक ने कस्टमर चार्ज को बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया है। एटीएम लगाने और इसके रखरखाव लागत बढ़ने के कारण आरबीआई ने इन शुल्क को बढ़ाने का फैसला किया है।

ग्राहक अभी दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो शहरों (Metro Cities) में 3 और छोटे शहरों में 5 ट्रांजैक्शन निशुल्क में कर सकते हैं। आरबीआई ने 1 अगस्त, 2021 से एटीएम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज शुल्क (Interchange Charge) बढ़ाया है। वहीं, 1 जनवरी 2022 से बैंकों को कस्टमर चार्ज के रूप में ग्राहकों से 21 रुपए वसूलने की इजाजत दी है।

बता दें कि जून 2019 में भारतीय बैंकों के संगठन की गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ाने का निर्णय किया है।


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