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होशंगाबादः नवरात्रि के दौरान जिले में गरबा आयोजन पर रहेगा प्रतिबंध

– दो साउंड बॉक्स के साथ ही संचालित हो सकेंगे डीजे

होशंगाबाद। आगामी 07 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। जिले में नवरात्रि के दौरान गरबे के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे संचालक दो साउंड बॉक्स के साथ ही डीजे चला सकेंगे। यह निर्णय कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में सांसद राव उदय प्रताप सिंह की उपस्थिति में आयोजित डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया।

बैठक में विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, विधायक विजय पाल सिंह, विधायक प्रेम शंकर वर्मा, विधायक ठाकुरदास नागवंशी, माया नारोलिया, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह, जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम, अपर कलेक्टर जीपी माली, पीयूष शर्मा, मनोहर बडानी, डॉ अतुल सेठा सहित डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहे।

सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए पूरी सजगता और सतर्कता बरती जाएं। शासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। लोगों को मास्क के उपयोग के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ रोको टोको अभियान के तहत स्पॉट फाइन की कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों स्वयंसेवी संगठनों एवं जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से टीकाकरण में उल्लेखनीय काम हुआ है।

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बाहर से आने वाले श्रमिकों का भी टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में अब बहुत कम लोग टीके के पहले डोज से वंचित है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि ऐसे एक एक नागरिकों को सूचीबद्ध कर लिया जाए ताकि प्रथम डोज का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन पूर्ण हो सके।

बैठक में कोरोना नियंत्रण के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रतिमा/ताजिये के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30×45 फीट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके। झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यह व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी।

मूर्ति/ताजिये का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

कोविड संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, विजर्सन के आयोजनों में श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। (एजेंसी, हि.स.)

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