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RTO के नए नियम 1 जून से, नाबालिग ने चलाई गाड़ी तो ₹25000 का जुर्माना और जेल

पुणे (Pune) । पुणे एक्सीडेंट का मामला इन दिनों सभी तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म (media platform) पर चर्चित है। इस मामले में एक नाबालिग द्वारा कार से दो लोगों को टक्कर मार दी। जिसमें उन दोनों की जान चली गई। कार चलाने वाले नाबालिग की उम्र 17 साल 8 महीने है। इस मामले में अब नाबालिग के पिता पर कार्रवाई हुई है। एक्सीडेंट के केस में नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात ये है कि 1 जून, 2024 से नए RTO नियम लागू किए जाने वाले हैं। ऐसे में आपके लिए भी ये जानना जरूरी हो जाता है कि ऐसे केस में पिता पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। या फिर उसे कितनी सजा सुनाई जा सकती है।

नए नियम में 25000 रुपए का जुर्माना और जेल
1 जून, 2024 से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) नए नियम जारी करने जा रहा है। नए नियमों में कई चीजों का चालान भी बढ़ने वाला है। नए नियम के मुताबिक, अब अगर कोई नाबालिग (18 साल से कम उम्र वाला राइडर) गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाते है तो फिर उसके पिता या फिर उसके परिजन पर 25,000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है।



इतना ही नहीं, 25,000 रुपए तक के चालान के साथ नाबालिग के पिता को जेल भी हो सकती है। दरअसल, नए नियमों में यदि नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर जुर्माना तो होगा ही, लेकिन यदि उसने किसी दुर्घटना को अंजाम दे दिया तब पिता को जेल भी सकती है। या स्थिति को देखते हुए चालान और जेल दोनों की जा सकती हैं।

पुणे एक्सीडेंट मामले से नसीहत
पुणे एक्सीडेंट मामला में पुणे पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ IPC की धारा 304 और मोटर व्हीकल एक्ट की अन्य धाराओं के FIR दर्ज की है। पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। बता दें कि 19 मई, 2024 की देर रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक नाबालिग नशे की हालत में पोर्शे कार से बाइक सवाल दो IT इंजीनियर्स को टक्कर मार दी जिसमें उन दोनों की मौत हो गई।

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