सूरत (Surat)। ‘मोदी सरनेम’ (‘Modi Surname’) पर कथित टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) के खिलाफ जारी आपराधिक मानहानि के मामले (criminal defamation cases) में गुरुवार को आदेश जारी हो सकता है। खबर है कि इस दौरान राहुल खुद गुजरात (Gujarat) पहुंचेंगे और सूरत की एक कोर्ट में पेश (Surat court presented) होंगे। शिकायतकर्ता के अनुसार, साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले रैली के दौरान कांग्रेस नेता ने विवादित टिप्पणी की थी।
गुजरात के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) विधायक पूर्णेश मोदी (MLA Purnesh Modi) ने यह मामला दर्ज कराया था। कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर कहा था, ‘ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी हो?’ भाजपा विधायक का कहना है कि राहुल ने यह टिप्पणी कर्नाटक के कोलार में की थी, जिससे मोदी समुदाय का अपमान हुआ था।
उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। ट्रायल कोर्ट में शुरुआती कार्यवाही के दौरान पूर्णेश मोदी ने भाषण से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश किए थे। साथ ही उन्होंने इसे लेकर राहुल को कोर्ट में बुलाने की मांग की थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने लगा दिया था स्टे
उस दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से आवेदन खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने ट्रायल पर स्टे लगाने की मांग की थी। इसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 मार्च 2022 को ट्रायल पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि, फरवरी 2023 में हाईकोर्ट की तरफ से स्टे हटा लिया गया था।
ताजा मामला
खबर है कि 17 फरवरी को ही सुनवाई पूरी कर ली गई थी और 23 मार्च को फैसला सुनाने की बात कही गई थी। वकील किरीट पानवाला का कहना था, ‘कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और 23 मार्च को फैसले के लिए मामले को सुरक्षित रख लिया है। जब आदेश जारी किया जाएगा, तो राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहेंगे।’ इससे पहले भी वह तीन बार मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट पहुंच चुके हैं।